14.154 किलोग्राम चरस रखने पर आरोपी को 14 वर्ष का कठोर कारावास

उमेश भारद्वाज। मंडी

मंडी जनपद के विशेष न्यायाधीश-1 की अदालत ने चरस रखने के अपराध में आरोपी को 14 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख 40 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी मंडी उदय सिंह ने बताया कि पुलिस थाना बल्ह के तहत वर्ष 2021 में पुलिस को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर लाल रंग की स्कार्पियो गाड़ी नंबर एचपी-76-3921 को नेरचौक से कलखर की तरफ जाते समय गलमा में नाकाबंदी के दौरान रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान गाड़ी के चालक देवी सिंह उर्फ सूर्या पुत्र चैतरू राम गांव धमरेहड डाकघर झटिंगरी तहसील पधर जिला मंडी के स्वामित्व से गाड़ी के अंदर रखे एक बोरे से 14.154 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी।

इस पर दोषी के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह जिला मंडी में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया। मामले की छानबीन निरीक्षक कमलेश कुमार पुलिस थाना बल्ह ने अमल में लाई और मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 32 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाए। उदय सिंह ने कहा कि मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 14.154 किलोग्राम चरस रखने के आपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने दोषी को जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास के साथ 1 हजार जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई है।