उज्जवल हिमाचल। मंडी
मंडी जिला के महिला पुलिस थाना में उपमंडल बालीचौकी की एक 17 वर्षीय नाबालिगा के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म कर गर्भवती करने पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस से शनिवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार उपमंडल बालीचौकी के तहत 17 वर्षीय नाबालिगा की औट क्षेत्र के रहने वाले आरोपी के साथ मार्च 2022 से फोन पर बातचीत शुरू हुई थी। इसके उपरांत आरोपी अगस्त 2022 में पीड़िता के स्कूल आया और उसको जबरदस्ती शादी करने के लिए अपने घर ले गया। पीड़िता द्वारा नाबालिग होने के कारण उसे शादी करने के लिए मना किया गया।
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लेकिन आरोपी नहीं माना और पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारिरिक संबंध स्थापित कर उसे गर्भवती कर दिया। मामले में महिला पुलिस थाना मंडी में शिकायतकर्ता नाबालिगा के बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 376 (2) (एन), 363 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 में एफआईआर दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि बालीचौकी क्षेत्र की नाबालिगा के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने पर एफआईआर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले में आगामी जांच शुरू कर दी है।