एस के शर्मा । हमीरपुर
हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत कक्कड़ के सीहरी गांव में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति का मामला सामने आने के उपरांत दो पंचायतों के 9 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है। जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश पारित किए हैं। आदेशों के अनुसार 14 मई, 2020 को स्वास्थ्य विभाग की ओर से बमसन तहसील की ग्राम पंचायत कक्कड़ के सीहरी गांव के एक व्यक्ति के कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। ऐसे में क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने तथा लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत कक्कड़ के सभी पांच वार्ड तथा ग्राम पंचायत चरियां दी धार के वार्ड-1 (भरियां दी धार), वार्ड-2 (लम्बरा दी धार), वार्ड-3 (रंगड़ियां दी धार) तथा वार्ड-4 (पुराली) को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इन क्षेत्रों में बाहर से न तो कोई व्यक्ति अथवा वाहन भीतर जा सकेगा और न ही भीतर से बाहर आ सकेगा। केवल सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी।
इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है और यहां दुकानें तथा बैंक इत्यादि भी बंद रहेंगे। दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन के माध्यम से लोगों को घर पर ही की जाएगी। आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और पैदल अथवा वाहन में आवाजाही भी नहीं कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति को इधर-उधर घूमने या सड़कों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर टहलने या खड़े होने की अनुमति भी नहीं होगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक मान्य रहेंगे।