फूड लाइसेंस की आड़ में नकली दवाइयों का चल रहा था काला धंधा

Black business of fake medicines was going on under the guise of food license
बद्दी के थाना गांव में स्थित एक कंपनी से नकली दवाइयां भारी मात्रा पकड़ी गई

बद्दीः- बद्दी के थाना गांव में स्थित एक कंपनी से नकली दवाइयां भारी मात्रा पकड़ी गई। इस कंपनी के पास खाद्य लाईसेंस था, लेकिन यह अन्य नामी कंपनियों के नाम पर फर्जी दवाईयां बना रहा था। राज्य ड्रग नियंत्रक विभाग ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन की पुष्टि होने पर कंपनी को सीज कर दिया है। कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत को सूचित कर दिया गया है। एक माह के भीतर यह दूसरा मामला ड्रग विभाग ने पकड़ा है।

विभाग के औषधि निरीक्षक लवली ठाकुर ने इस संबंध में राज्य औषधि नियंत्रक नवनीत मारवाह को सूचित किया। राज्य औषधि नियंत्रक ने तुरंत एक टीम गठित की जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर अनूप शर्मा, लवली ठाकुर, ललित कुमार, सुरेश कुमार, रजत कुमार और अक्षय ने कंपनी में दबिश दी। वीरवार की रात के समय पुलिस और गवाहों के साथ ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम ने इस इंडस्ट्री पर छापा मारा। उस समय फर्म का मालिक गिरिराज तोमर परिसर में मौजूद नहीं थे, और परिसर में लगभग दस कर्मचारी मौजूद थे।

सूचना देने के बावजूद भी कंपनी मालिक जांच में शामिल होने के लिए नहीं आया। इसलिए परिसर में कर्मचारियों, गवाहों और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में तलाशी अभियान चलाया गया। इसके अलावा यह पाया गया कि फर्म के पास एफएसएसएआई की ओर से जारी खाद्य लाइसेंस है और उसके पास कोई दवा निर्माण लाइसेंस नहीं है। तलाशी के दौरान टीम ने फर्म के परिसर के पास के परिसरों और दुकानों से नीचे एलोपैथिक दवाएं बरामद कीं। जिसमें गलेनमार्क कंपनी की 301 टेलमा एच की टेबलेट, टेलमा एच टेबलेट की पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रिंटेड फॉयल, टेलमा एच टेबलेट की पेकिंग के दौरान खाली स्ट्रिप और स्क्रैप, दवाई के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली मशीन सीज की गई।

इसके साथ टेलमा एच टेबलेट के सैंपल भी लिए गए। राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मरवाह ने बताया कि बरामद दवाओं, मुद्रित पैकिंग सामग्री, रबर स्टीरियो और स्क्रैप को परिसर से जप्त किया गया। चूंकि नकली दवाओं के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सभी मशीनरी और उपकरणों को जब्त करना संभव नहीं थाए इसलिए परिसर को श्रमिकों, गवाहों और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में सील कर दिया गया है। नकली दवाओं की बिक्री के लिए निर्माण, लाइसेंस के बिना दवाओं के निर्माण आदि का मामला अपराधियों के खिलाफ प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत धारा 18C धारा18 A के साथ पठित 17B, 18A] आदि के तहत दर्ज कर लिया गया है।

संवाददाताः सुरेंद्र सिंह सोनी।

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