बड़सर उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिझड़ी के दुधार गांव में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का मामला सामने आने के उपरांत ग्राम पंचायत बिझड़ी के समस्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश पारित किए हैं।
आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत बिझड़ी को कंटेनमेंट जोन जबकि समीप की पांच पंचायतों के सात वार्डों को बफर जोन बनाया गया है। बफर जोन में ग्राम पंचायत बल्ह-बिहाल पंचायत के वार्ड नंबर एक कराह, वार्ड नंबर दो पधयाण, ग्राम पंचायत सकरोह के वार्ड नंबर एक बिहरू, ग्राम पंचायत दलचेड़ा के वार्ड तीन चलसाई व वार्ड नंबर चार कोटला, ग्राम पंचायत डंढवीं के वार्ड नंबर दो कच्छवीं और ग्राम पंचायत सोहारी के वार्ड पांच मंगोंटी बघेड़ राजपुतां को शामिल किया गया है।
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इन क्षेत्रों में बाहर से कोई भी व्यक्ति या वाहन अंदर नहीं जा सकेगा और न ही अंदर से बाहर आ सकेगा। केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों व वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है और आगामी आदेशों तक इन क्षेत्रों में कोई भी दुकान या बैंक इत्यादि खुले नहीं रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियों, दवाईयां और रसोई गैस सिलेंडर सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से घर पर ही करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए सक्षम प्राधिकरण की ओर से अधिकृत विक्रेताओं को पास जारी किए जाएंगे। इन पंचायतों के उपरोक्त क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी और न ही वे पैदल, वाहन में या घूमते हुए इधर-उधर जा सकेगा और न ही सड़क अथवा सार्वजनिक स्थलों पर टहल सकेगा।