उज्जवल हिमाचल ब्यूराे। हमीरपुर
हमीरपुर जिला में कर्फ्यू में छूट की अवधि एक घंटा बढ़ा दी गई है। इस आशय के आदेश जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने आज (मंगलवार) काे यहां जारी किए। कंटेनमेंट/बफर जोन में यह आदेश लागू नहीं होंगे। आदेशों के अनुसार 20 मई, 2020 से जिला में सभी अनुज्ञा प्राप्त दुकानें प्रातः 8.00 बजे से दोपहर बाद 4.00 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी। हालांकि कंटेनमेंट एवं बफर जोन में यह आदेश मान्य नहीं होंगे।