आगामी आदेशों तक नहीं खुलेंगे जिला एवं उपमंडल न्यायालय

उमेश भारद्वाज। सुंदरनगर

कोविड-19 की रोकथाम को लेकर सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक अहम निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट द्वारा 15 मई को जिला एवं उपमंडल न्यायालय को शर्तों के साथ खोलने के आदेश को आगामी आदेशों तक रोक दिया गया है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जरनल वीरेंद्र सिंह द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर अगले आदेशों तक सबोर्डिनेट कोर्ट में कार्य शुरू करने के आदेश को रोक दिया गया है।

बता दें कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के चलते हाईकोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों में 24 मार्च से कार्य स्थगित हो गया था। इसके उपरांत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट और अन्य अधीनस्थ न्यायालय 18 मई से कुछ शर्तों कर साथ सुचारु रूप से कार्य करना शुरू करने के आदेश दिए गए थे। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 15 मई को जारी नोटिफिकेशन के आधार पर जिला एवं उपमंडल स्तर के न्यायालय में जरूरी कार्यों और अंतिम चरण पर पहुंचे हुए केसों के निपटारे को लेकर कार्य करने के आदेश दिए गए थे।

वहीं, वर्तमान परिस्थिति और मुख्य रूप से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा कोविड-19 की रोकथाम को लेकर जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा भी अगले आदेश तक न्यायालयों के खुलने पर रोक लगा दी है।