बिजली विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की पुरानी पेंशन देने का सरकार करे प्रावधान

उज्जवल हिमाचल। नूरपुर

नूरपूर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया गया है जिस में उन अनुबंध कर्मचारियों, अधिकारियों को ही लाभ मिलेगा जो लोकसेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्धारा अनुबंध नीति के अन्तर्गत हुआ होगा। डाक्टर संजीव गुलेरीया ने कहा कि जो भर्तीयां विभाग द्वारा बेचवाईज आधार पर जैसे आयुर्वेद विभाग में नियुक्तियां रोगी कल्याण समिति और अन्य तरीकों से जैसे पार्ट टाइम, डेली वेज तरीके से अन्य विभागों में हूई हैं उन्हें भी उनकी सरकारी सेवा में नियुक्त तिथि से दस वर्ष का कार्यकाल होने पर पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ दिया जाए और‌ जिन कर्मचारियों अधिकारियों ने एनपीएस कि विकल्प दिया था उन्हें भी पुरानी पेंशन व्यवस्था के अन्तर्गत लाया जाए।

डाक्टर संजीव गुलेरीया प्रदेश अध्यक्ष न्यु पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ‌सरकार से आग्रह किया है कि बिजली बोर्ड विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था शीघ्र देने का सरकार प्रावधान करे। डाक्टर संजीव गुलेरीया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दस वर्ष से कम सेवाकाल वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों को फतेहपुर लोकनिर्माण विभाग के विश्राम गृह में प्रतिनिधि मण्डल जब उन की अगुवाई में विधायक भवानी सिंह पठानिया और चौधरी चन्द्र कुमार पशुपालन मंत्री के समक्ष मिला था और दस वर्ष से कम सेवाकाल वाले रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी वर्ग को सम्मान जनक पेंशन व्यवस्था देने का आग्रह किया था तो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि हम दस वर्ष से कम सेवाकाल वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों को भी सम्मानजनक पेंशन देंगे। डाक्टर संजीव गुलेरीया ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने वादे को निभाएं और सम्मान जनक पेंशन इन कर्मचारियों अधिकारियों को शूरु करें।

संवाददाताः विनय महाजन

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