महिला प्रधान के पति पर अस्मिता भंग करने का मामला दर्ज

उज्ज्वल हिमाचल ब्यूरो। इंदौरा

विकास खण्ड इंदौरा की एक पंचायत की महिला प्रधान के पति पर उसी गांव की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उससे गलत तरीके से छूने, मारपीट करने, गाली गलौज करने व अस्मिता भंग करने का मामला दर्ज करवाया है। एस.एच.ओ. सुरेंद्र धीमान ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि महिला ने पुलिस को बताया कि उसने गांव के किसी व्यक्ति से किसी मामले को लेकर पंचायत में एक पत्र दिया था। जिसकी सुनवाई हेतु उसे पंचायत द्वारा आज बुलाया गया और जब वह वहां पहुंची तो गांव की प्रधान जो स्वयं एक महिला है, के पति ने उस पर मामले को लेकर दवाब बनाने का प्रयास किया व उससे अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा।

जिस पर पीड़िता ने मोबाइल निकालकर उसकी रिकॉर्डिंग शुरु की और उससे पूछा कि आप पंचायत में क्या हैं। इस पर वह आग बबूला हो गया और उसे थप्पड़ मार दिया तथा उसका फोन भी छीन लिया, जिसमें उसके विरुद्ध सबूत थे। वह यहीं नहीं रुका बल्कि उसने महिला से लात घूंसों से मार पीट की, धमकी दी तथा उसके कपड़े तक फाड़ दिए। जिससे भरी पंचायत में उसकी अस्मिता भंग हुई और वहां उपस्थित अन्य लोग यह सब मूकदर्शक बने देखते रहे। डी.एस.पी. नूरपुर डॉ.साहिल अरोड़ा ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर महिला प्रधान के पति के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 323, 354 बी तथा 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अगली छानबीन जारी है।