लॉकडाउन 3.0: होम क्वारंटीन नियम तोड़ने पर मामला दर्ज

उमेश भारद्वाज। सुंदरनगर

मंडी जिला के सुंदरनगर में एक दुकानदार पर 14 दिन के होम क्वारंटाइन शर्तों का उल्लंघन करने पर बीएसएल थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस द्वारा क्षेत्र में बिना मास्क घूमने पर 4 और 20 वाहनों के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटे गए हैं। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी बीएसएल प्रकाश चंद मिश्रा ने कहा कि पिछले कल बीबीएमबी कालोनी में रहने और जीरो चौक में दुकान करने वाले संजय कुमार पुत्र तरसेम लाल निवासी दुकान नंबर-105, बीबीएमबी कालोनी, तहसील सुंदरनगर जिला मंडी अपनी बेटी को लेकर पंजाब के नवांशहर से सुंदरनगर वापिस लौटा था। वहीं कोविड-19 को लेकर रेड जोन घोषित पंजाब से आने पर संबंधित आशा वर्कर द्वारा 14 दिन के होम क्वारंटीन के लिए कहा गया था।

उन्होंने कहा कि आरोपी ने आशा वर्कर द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों की उलंघना करते हुए मंगलवार को दुकान खोल कर कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रकाश चंद मिश्रा ने कहा कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व 279 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी को पुलिस द्वारा 14 दिन के लिए बीबीएमबी रेस्ट हाउस में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन पर रखा गया है।

बिना मास्क 4 और 20 चालकों के काटे चालान
बीएसएल थाना प्रभारी प्रकाश चंद मिश्रा ने कहा कि कोरोना वायरस रोकथाम को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान 4 लोगों द्वारा मास्क नहीं पहनने और मोटर वाहन अधिनियम की अवेहलना करने पर 20 चालकों के भी चालान काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि लोग लॉकडाउन के दौरान सरकारी आदेशों का पालन करें।