अपनी ही बेटी के साथ किया था दुष्कर्म, पापी पिता को हुई उमर कैद

had raped his own daughter, the sinful father was imprisoned for life
यह मामला सोलन में वर्ष 2019 में सामने आया था।

सोलनः अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो अदालत सोलन डॉ. परमिंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को जुर्माना भी किया गया है। जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने बताया कि यह मामला सोलन में वर्ष 2019 में सामने आया था। प्रदीप कुमार नामक व्यक्ति पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था।

जानकारी के अनुसार, यह व्यक्ति अपनी 2 बेटियों व 2 बेटों के साथ रहता था और इसकी पत्नी इसे छोड़कर अलग रहती थी, क्योंकि वह अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। उन्होंने बताया कि यह मामला चाइल्ड वैल्फेयर कमेटी के माध्यम से सामने आया था। जब नाबालिगा से काउंसिलिंग के दौरान बातचीत की जा रही थी तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ।

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पीड़िता ने यह भी बताया कि इस व्यक्ति ने अपनी दूसरी बेटी के साथ भी अश्लील हरकतें की थीं। अदालत ने अपने फैसले के दौरान दुराचार से पीड़िता के पुनर्वास के लिए 9 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं, साथ ही दूसरी बेटी जोकि अश्लील हरकतों से पीड़ित हुई थी, उसे भी डेढ़ लाख रुपए मुआवजे के तौर पर पुनर्वास के लिए देने के आदेश जारी किए हैं। इस पूरे मामले में 17 गवाह सरकारी पक्ष की ओर से अदालत में पेश किए गए।

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