‘हिम केयर’ योजना गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए बनी संजीवनी

उमेश भारद्वाज। मंडी
 हिमाचल सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री हिमाचल हैल्थ केयर स्कीम ‘हिम केयर’ गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए संजीवनी बन कर सहायता प्रदान कर रही है। हिम केयर के तहत मरीजों को समय पर बेहतर उपचार प्राप्त होने से योजना सही मायनों में सार्थक सिद्ध हो रही हैं।
इसके माध्यम से मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री की इस सोच को साकार करने में हिमकेयर योजना बहुत कारगर रही है, जिसमें पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये सालाना का स्वास्थ्य बीमा कवर मिला है।
लोगों को और सहूलियत देते हुए सरकार ने अब हिमकेयर में नए परिवारों का पंजीकरण पूरे वर्ष करने का निर्णय लिया है। इसकी नवीनीकरण अवधि एक से 3 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। अब एक साल की फीस में ही हिमकेयर कार्ड तीन साल के लिए बनेगा।
‘हिम केयर योजना से सभी प्रदेशवासियों विशेष तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इससे बहुत मदद मिली है। प्रदेश में अब तक 101208 मरीज इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा पर सरकार ने 84 करोड़ रुपये व्यय किए हैं।
प्रदेश में अभी तक लगभग 8.5 लाख लोगों ने योजना में अपना पंजीकरण करवाया है। मंडी जिले में हिम केयर में 21 हजार 788 लोगों को 8.86 करोड़ रुपये के लाभ दिए गए हैं। जिले में 1 लाख 9 हजार 926 लोगों ने योजना में अब तक अपना पंजीकरण करवाया है।
बता दें कि जय राम सरकार ने इस योजना को हिमाचल प्रदेश के उन सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए आरंभ किया था जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर नहीं थे। यह योजना 1 जनवरी, 2019 को आरंभ की गई थी।
क्या है ‘हिम केयर’ योजना
‘हिम केयर’ योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभार्थी परिवार को प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ एक परिवार के 5 सदस्य उठा सकते हैं। यदि किसी परिवार में पांच से ज्यादा सदस्य हैं, तो शेष सदस्यों को अलग से नामांकन कर कार्ड प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी उन सभी अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एम्पैनेल्ड हैं।
ऐसे लें योजना का लाभ
‘हिम केयर’ योजना के अंतर्गत लोक मित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। लोग स्वास्थ्य विभाग पोर्टल पर भी आसानी से स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।  डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एचपीएसबीवाईएस डॉट आइएन पर लॉगिन करके स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं।
इसके लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड की कॉपी अपलोड करके एवं पात्रता के अनुरूप ऑनलाइन दर्शायी फीस 365 या एक हजार रुपए भरके पंजीकरण कराया जा सकता है।
इन खास बातों का रखें ध्यान
योजना के तहत बीपीएल, पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले, स्वच्छता कार्यों में जुड़े लोग और मनरेगा में 50 दिन या उससे अधिक कार्य किया है, उनका हिमकेयर कार्ड मुफ्त बनता है।
इसके अतिरिक्त एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, आशा वर्कर्ज, मिड-डे-मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी),
अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारी से केवल 365 रुपए और उपरोक्त के अतिरिक्त जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है वे एक हजार रुपये देकर योजना के तहत कार्ड बनवा सकते हैं।
सेवानिवृत्त, पैंशनधारी एवं सरकारी कर्मचारी (पति-पत्नी) हिमकेयर योजना में नहीं आते हैं। लेकिन वे अपने 25 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन लाभार्थियों के आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बने हुए हैं वे हिमकेयर के कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते।