प्रवासी मजदूरों के लिए थाने में सत्यापन करवाना अनिवार्यः DC आदित्य नेगी

It is mandatory for migrant laborers to get verification done at the police station: DC Aditya Negi
उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्यवाही

शिमला : जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि शॉल, रेहड़ी-फड़ी वालों एवं प्रवासी मज़दूरों को अपनी पहचान का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा, ताकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ न हो सके। उन्होंने बताया कि अपराध की घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई भी ठेकेदार अथवा व्यापारी शिमला जिले में आने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर को किसी भी प्रकार की नौकरी या सेवा या अनुबंध श्रम में तब तक नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसे प्रवासी मजदूर का संबंधित थाने में सत्यापन नहीं हो जाता है।

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प्रवासी श्रमिक को पहचान और सत्यापन के लिए पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ पूरा विवरण थाने में प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त कोई भी प्रवासी व्यक्ति जिला शिमला में संबंधित थाने में सूचना दिए बिना अपने आपको किसी भी प्रकार के स्व-रोजगार, व्यापार या सेवाओं में शामिल नहीं करेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर प्रवासी मजदूर अथवा संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला दण्डाधिकारी आदित्य नेगी ने बताया कि यह आदेश 01 दिसम्बर, 2022 से प्रभावी होकर दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

संवाददाता : शिमला ब्यूरो

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