राजकीय आर्य महाविद्यालय में “कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न” पर व्याख्यान

उज्जवल हिमाचल। नूरपुर

नूरपुर के अधिवक्ता सुधीर कुमार गुप्ता और अधिवक्ता रजनी मल्होत्रा ने राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर का दौरा किया। दोनों अधिवक्ताओं ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों पर एक ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। अधिवक्ता सुधीर कुमार गुप्ता ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को कवर करने वाले विभिन्न अधिनियमों से सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2020 महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया था।

इस अधिनियम का उद्देश्य यौन उत्पीड़न को रोकना और उसका समाधान करना, तंत्र प्रदान करना, शिकायतों को ढूंढना और हल करना और यह भी सुनिश्चित करना है कि नियोक्ता निष्पक्ष शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करें। उन्होंने आगे बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का अनुभव करने वाली महिलाएं घटना के 3 महीने के भीतर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। समिति को शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होती है।

अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि जांच की कार्यवाही और पक्षों की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए। नियोक्ता को 60 दिनों के भीतर समिति की सिफारिशों को लागू करना होगा। यह बहुत ही जानकारी पूर्ण व्याख्यान था, जिसमें महाविद्यालय के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया।

संवाददाताः विनय महाजन

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