1 किलो से ज्यादा चरस रखने के अपराध में दोषी को कठोर कारावास, लाखों का जुर्माना

उज्ज्वल हिमाचल। मंडी

जिला मंडी की अदालत ने एक अहम मामले में फ़ैसला सुनाते हुए आरोपी दौलत राम पुत्र बेली राम निवासी धारकस्यान डाकघर झटिगरी तहसील पधर जिला मंडी को चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक, विनोद भारद्वाज, जिन्होंने इस मामले का अभियोजन किया है। पुलिस टीम नाकाबंदी हेतु हयून (उरला के पास एनएच 153) पर मौजूद थी। उसी समय ऊपर जंगल की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आ रहा था। जिसके हाथ में एक बैग था उक्त व्यक्ति पुलिस को सामने देखकर घबरा गया ओर पीछे की तरफ मुड़कर भागने लगा और जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया और वह व्यक्ति नाली में गिर गया।

उक्त व्यक्ति के इस तरह के व्यवहार के कारण पुलिस को उस पर कुछ संदेह हुआ कि उक्त व्यक्ति के पास कोई अवैध वस्तु हो सकती है। इसी संदेह के आधार पर उक्त व्यक्ति के बैग की तलाशी लेना आवश्यक था। तलाशी लेने के लिए सभी आवश्यक औपचारिक्ताओं को पूरा किया गया। उक्त व्यक्ति के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें काला रंग का भारी पदार्थ प्राप्त हुआ था। उसे जांचा गया तो अनुभव के आधार पर उक्त पदार्थ चरस पाई गई। बरामद की गई चरस को तोलने पर कुल भार 1 किलो 28 ग्राम पाया गया था। इस मामले में अनवेक्षण पूरा होने पर थाना पधर जिला मंडी में अभियोग में दर्ज हुआ था। इस मामले तप्तीश पूरी होने पर ने मामले के चालान को माननीय न्यायालय में पेश किया।

जिला न्यायवादी मंडी ने यह भी बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने माननीय न्यायालय के समक्ष 13 गवाह पेश किए। जिनकी गवाही को सही मानते हुए और दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने इस मामले में उक्त दोषी को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) की धारा 20 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

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