निश्चित दूरी की अवहेलना पर दुकान सील, प्रशासन ने उठाया त्वरित कदम

उज्जवल हिमाचल ब्यूरो। हमीरपुर

हमीरपुर जिला मुख्यालय में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर जिला प्रशासन ने एक दुकान को सील (बंद) कर दिया है। कोविड-19 महामारी के कारण जारी निषेधाज्ञा के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीद इत्यादि के लिए प्रदत्त छूट अवधि में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों की अनुपालना करना आवश्यक है। जिला प्रशासन समय-समय पर औचक निरीक्षण कर इसका जायजा भी ले रहा है। इसी क्रम में आज सुबह उपायुक्त हरिकेश मीणा ने हमीरपुर बाजार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शहर में एक किराना व्यापारी की दुकान पर सोशल डिस्टेसिंग के नियम की अवहेलना पाई गई। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उक्त दुकान को सील (बंद) कर दिया गया है।

उपायुक्त ने कहा कि सभी दुकानदारों को अपने परिसरों में निश्चित दूरी बनाए रखने के निर्देश पूर्व में दिए गए हैं और बार-बार इन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर कोई निर्देशों की अवहेलना करता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सभी दुकानदारों एवं सामान खरीदने आने वाले लोगों से आग्रह किया है कि वे निश्चित दूरी के नियम का अक्षरशः अनुपालन करें। एकदूसरे से उचित दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क भी अवश्य पहनें। दुकानदारों से यह भी आग्रह किया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने खरीददारी के लिए आता है तो उसे सामान न दें।