मतगणना के दिन धारा-144 के अंतर्गत हथियार लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध

There will be a ban on carrying weapons under Section-144 on the day of counting
मतगणना के दिन धारा-144 के अंतर्गत हथियार लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध

उज्जवल हिमाचल। शिमला
विधानसभा चुनाव-2022 के लिए 8 दिसम्बर को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी आदित्य नेगी ने जिला शिमला में अस्त्र-शस्त्र अथवा घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला में 8 दिसम्बर, 2022 को प्रातः 4 बजे से लेकर 9 दिसम्बर, 2022 प्रातः 8 बजे के बीच कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र अथवा घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा। यह आदेश धारा 144 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये गए हैं।

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आदित्य नेगी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सुरक्षा जवानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। जिला दंडाधिकारी ने इसके अतिरिक्त धारा-144 के अंतर्गत सभी मतगणना केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में भीड़ के जमा होने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने कहा कि मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना प्रातः 8 बजे शुरू होगी। उन्होंने बताया कि विस क्षेत्र चौपाल में मतगणना के 19 राउंड, ठियोग में 14 राउंड, कसुम्पटी में 8 राउंड, शिमला शहरी में 10 राउंड, शिमला ग्रामीण में 17 राउंड, जुब्बल कोटखाई तथा रामपुर में 12-12 राउंड तथा रोहड़ू में 11 राउंड होंगे।

संवाददाताः ब्यूरो शिमला

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