हिमाचल के गांवों में भी फ्री नहीं मिलेगा पानी, विभाग ने आरंभ की प्रक्रिया

उज्जवल हिमाचल। नादौन

जल शक्ति विभाग द्वारा एक अक्टू‌बर से पानी के बिल लागू करने की अधिसूचना जारी करने के बाद विभाग ने इस बारे प्रक्रिया आरंभ कर दी है। विभाग के एसडीओ अमित चौधरी ने नादौन की समस्त पंचायत प्रधानो से आग्रह किया है कि वह अपनी अपनी पंचायत में पेयजल उपभोक्ताओं को इस बारे सूचना दें। उन्होंने कहा है कि जिन उप‌भोक्ताओं तय दरों में राहत दी गई है उन्हें अपने वैध दस्तावेज नादौन में विभाग के कार्यालय में शीघ्र जमा करवाने होंगे अन्यथा उन्हें भी तय पूरी दरों के अनुसार ही विल जारी किए जाएंगे। चौधरी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह 100 रुपए की दर तय की गई है।

जिन उपभोक्ताओं की आय 50 हजार से कम है उन्हें 15 दिनों के भीतर अपना प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करवाना होगा। इस वर्ग में आने वाले परिवारों के लिए पूरे रेट का 50 प्रतिशत प्रतिमाह दर तय की गई है। प्रमाण पत्र जमा ना करवाने पर इन्हें भी पूरी तय दर के हिसाब से बिल जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि विधवा, अनाथ, निर्जन महिला, विकलांग के लिए पानी का बिल लागू नहीं होगा परंतु इन वर्गों को भी 15 दिनों के भीतर अपने वैध दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाने होंगे अन्यथा इन्हें भी पूरी दर के हिसाब से बिल का भुगतान करना होगा।

संवाददाताः एमसी शर्मा

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