अभी नहीं होगी बीएड की जेबीटी भर्ती में एंट्री, HC ने पात्रता देने के निर्णय पर लगाया स्टे

उज्जवल हिमाचल। शिमला

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जेबीटी के पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल करने के अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात पहले दिए गए फैसले पर अमल करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए।

मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी, 2022 को तय हुई है। 26 नवंबर को हाई कोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामलों पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित नियम एलिमेंटरी शिक्षा विभाग के साथ-साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। कोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं को स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार को यह आदेश भी दिए थे कि वह 28 जून, 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन करे।

कोर्ट के फैसले से जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे, परंतु इस फैसले पर रोक के पश्चात बीएड डिग्रीधारक फिर से इन पदों के लिए रेस से बाहर हो गए। उल्लेखनीय है कि बीएड डिग्री धारक याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें भी जेबीटी भर्ती के लिए कंसीडर किया जाए, क्योंकि वे बीएड डिग्री धारक होने के साथ-साथ टेट उत्तीर्ण भी हैं और एनसीटीई के नियमों के तहत जेबीटी शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ज्ञात रहे कि एनसीटीई के नियमों के तहत बीएड डिग्री धारक जेबीटी के पदों की भर्ती के लिए सशर्त पात्र बनाए गए हैं। अतः उन्हें नियुक्ति प्राप्त करने के पश्चात छह महीने का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके बाद इसी शर्त के आधार पर जोधपुर हाई कोर्ट में भी बीएड वाले हार गए थे। वहां कोर्ट ने एनसीटीई के इन निर्देशों को निरस्त कर दिया था, लेकिन राजस्थान का यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है।

जेबीटी रिजल्ट घोषित कर पाएगी सरकार!

हाई कोर्ट का फैसला स्टे होने के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस केस में रिजल्ट घोषित कर पाएगी। इस बारे में हालांकि अभी महाधिवक्ता कार्यालय से शिक्षा विभाग की बैठक होनी है। इसके बाद ही यह कन्फर्मेशन होगी और कर्मचारी चयन आयोग को सूचना जाएगी, लेकिन चूंकि पिछली जजमेंट स्टे हो गई है, इसलिए अब रिजल्ट पर रोक नहीं है। बीएड वाले अब इस भर्ती से बाहर हो गए हैं।