नूरपुर में 8 साल पुराने दुर्घटना केस में एक युवक दोषी करार, मिली सजा

उज्ज्वल हिमाचल। नूरपुर

नूरपुर की अदालत 1 में सीनियर सिविल जज व एडिंशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट बलजीत ने एक मुकदमे की सुनवाई में आरोपी पारस महाजन निवासी पठानकोट को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाते हुए कहा कि ये सभी सजाएं एकसाथ चलेंगी। यह जानकारी एडीए भूपेंद्र कटोच ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मुकदमें में शिकायत कर्ता राहुल राणा पुत्र कुलदीप राणा निवासी वार्ड-8 की शिकायत पर यह मामला नूरपुर थाने में 25 दिसंबर 2015 को एक दुर्घटना के तहत विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया था।

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दोनों तरफ की अदालत में वहस के बाद इस मुकदमें का नूरपुर की अदालत ने फैसला सुनाया है। नूरपुर में तैनात एडीए कटोच ने बताया कि इस मुकदमें में विभिन्न धाराओं के तहत 279 में आरोपी पारस महाजन को तीन महीनें की सजा व 1000 रुपए जुर्माना व धारा 337 में तीन महीनें की सजा व 500 रुपए जुर्माना, धारा 338 में एक साल की सजा व 1000 रुपए जुर्माना, एमबी एक्ट की धारा 184 के तहत 500 रूपए जुर्मना सुनाया गया है।

संवाददाताः विनय महाजन

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