खाद्य सुरक्षा को लेकर मंडी जिला में जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

Awareness camp was organized in Mandi district regarding food security
खाद्य सुरक्षा को लेकर मंडी जिला में जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

उज्जवल हिमाचल। मंडी
खाद्य सुरक्षा व लाइसेंस को लेकर मंडी जिला के सुंदरनगर में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मंडी लीलाधर ठाकुर द्वारा दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के अंतर्गत लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस लेते समय विवरण सही तरीके से भरने व नये नियमों सहित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई।

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उन्होंने बताया कि खाद्य वस्तुओं के परिवहन, स्टोर, बिक्री उत्पाद व भंडारे के लिए लाइसेंस जरुरी है। आयोडीन के बिना नमक, गुटका खैनी, खुली सिगरेट बेचना, पानी मिश्रित दूध, तेल युक्त घी, बिना उबला दूध का दही, मिनरल ऑयल युक्त दाले, कैल्शियम कार्बाइड से पकाई फ्रूट व सब्जियां, बिना वीआईएस पानी बेचना पूर्णतया प्रतिबंधित है।

इस बैठक में फूड सेफ्टी ऑफिसर सचिन, सुंदरनगर व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण अग्रवाल, सचिव नवीन महाजन, संदीप बेक्टर बीबीएमबी कॉलोनी व्यापार मंडल के प्रधान अश्वनी सैनी, सचिव नरेश बेदी, प्रवीण जैन, नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, पार्षद नरेश वर्मा सहित शहर का व्यापारी वर्ग मौजूद रहे।

संवाददाताः उमेश भारद्वाज

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