रेड़ी-फड़ी, शाॅल विक्रेता व अन्य व्यव्साय करने वालों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य

उज्जवल हिमाचल ब्यूरो। शिमला

जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि जिला में , शाॅल विक्रेता व अन्य व्यव्साय करने वालों को अपना पंजीकरण एवं सत्यापन करवाना स्थानीय थाना प्रभारी से अनिवार्य होगा। उन्होनें बताया कि यह कदम जिला में अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं जनहित की सुरक्षा के दृष्टिगत अहम है, ताकि लोगों की प्रवासी अपराधियों से जानमाल की सुरक्षा की जा सके।

उन्हानें ठेकेदारों एवं व्यव्सायियों से अनुरोध किया कि उनके द्वारा प्रवासी मजदूरों को स्थानीय थाना प्रभारी के समक्ष पासपोर्ट साइज फोटो के साथ पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा तथा इन आदेशों की अवहेलना करने पर व्यव्सायी पर धारा 188 आईपीसी के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होनें कहा कि यह आदेश भी 1 अप्रैल 2021 से दो महिनें के लिए तत्काल प्रभाव से लागू होगें तथा उन्होनें जिला के सभी उपमण्डलाधिकारियों से अनुरोध किया कि वे इन आदेशों की जन संचार के माध्यम से यह सूचना आम जनमानस तक पहुंचाए, ताकि लोगों को जागरुक किया जा सके।