मतदान केंद्रों के आसपास हथियारों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

उज्जवल हिमाचल। हमीरपुर
पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए मतदान के दिन जिला के सभी मतदान केंद्रों और इनके आस-पास हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देवाश्वेता बनिक ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम की धारा 158-एन के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि मतदान डयूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए इसमें विशेष छूट रहेगी।
उन्होंने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे लोगों को दो साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है तथा उनके हथियार का लाइसेंस रद हो सकता है।