तीन पंचायतों के तीन गांव कंटेनमैंट जोन घोषित

एस के शर्मा। हमीरपुर

चार कोरोना संक्रमित मामले सामने आने के उपरांत सुजानपुर उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत बीड़-बगेहड़ा के वार्ड नम्बर-4 बीड़ खास, बड़सर उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत सोहारी के वार्ड नम्बर-5 मंगलोटी गांव के वैस बखरेड़ तथा नादौन उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोईस के गांव मानगुल के बार्ड नम्बर-5 गलोड़ -नारायण- ताल सडक़ के र्दाइं तरफ के क्षेत्र को कंटेनमैंट जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। इस क्षेत्र में कर्फ्यू में दी गई ढील को भी समाप्त कर दिया गया है। आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत बीड़-बगेहड़ा के वार्ड नम्बर-4 बीड़ खास में कोविड-19 संक्रमित दो व्यक्तियों, बड़सर उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत सोहारी के वार्ड नम्बर-5 मंगनोटी गांव के वैस बखरेड़ में एक व्यक्ति तथा नादौन उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोईस के गांव मानगुल के बार्ड नम्बर-5 गलोड़ -नारायण- ताल सडक़ के र्दाइं तरफ के क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमित एक व्यक्ति का मामला सामने आने की पुष्टि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से की गई थी।

ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इसे फैलने से रोकने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो। इसके दृष्टिगत ग्राम पंचायत बीड़-बगेहड़ा के वार्ड नम्बर-4 बीड़ खास, बड़सर उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत सोहारी के वार्ड नम्बर-5 मंगलोटी गांव के वैस बखरेड़ तथा नादौन उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोईस के गांव मानगुल के बार्ड नम्बर-5 गलोड़ -नारायण- ताल सडक़ के र्दाइं तरफ के क्षेत्र को कंटेनमैंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुसार इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इस क्षेत्र में निषेधाज्ञ में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इस क्षेत्र में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न ही इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक़ पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।