भारत में जल्द आ सकता है कानून : क्रिप्टोकरेंसी के ट्रेडिंग, ट्रांसफर व होल्डिंग को माना जाएगा अपराध

उज्जवल हिमाचल। डेस्क

भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। देश में क्रिप्टोकरेंसी को बैन कर दिया जाएगा, इसके अलावा इसकी ट्रेडिंग, माइनिंग, ट्रांसफर और होल्डिंग को कानूनन अपराध बनाया जा सकता है। सरकार ऐसे बिल पर काम कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक, क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर, होल्डिंग, माइनिंग और ट्रेडिंग पर सख्त सजा हो सकती है. यह जनवरी से सरकार के एजेंडे में है, जिसमें सरकार बिटकॉइन जैसी निजी आभासी मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है, जबकि सरकार अपनी डिजिटल करेंसी लाएगी। बिल में क्रिप्टोकरंसीज धारकों को इसे लिक्विडेट करने के लिए छह महीने तक का समय मिलेगा, इसके बाद पेनल्टी लगाई जाएगी।

ऐसी उम्मीद जताई जा रही है इस बिल को कानून बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकार के पास संसद में पूर्ण बहुमत है। अगर यह प्रतिबंध कानून बन जाता है, तो भारत क्रिप्टोक्यूरेंसी को अवैध बताने वाला पहली बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। चीन में भी इसके माइनिंग और ट्रेडिंग पर प्रतिबंध है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी रखना अपराध होगा। सभी ट्रेडिंग एक्सचेंज बैन होंगे। इसके रखने, बेचने को अपराध बनाया जाएगा। इस तरह के मामलों में जुर्माना और कैद दोनों का प्रावधान होगा।

 

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उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले दिनों क्रिप्टोकरेंसी के असर को लेकर चिंता जताई थी और सरकार को इससे अवगत कराया था। RBI ने कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी से देश की इकोनॉमी की वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि हमने क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर कुछ बड़ी आशंकाएं हैं। हमने सरकार को उससे अवगत करा दिया है। सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है।

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दास ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदों का इस्तेमाल करने की जरूरत है, यह अलग बात है। लेकिन क्रिप्टो के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी चिंता है और हमने सरकार से इसे साझा किया है। RBI पूर्व में मनी लॉड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त कर चुका है। दास ने आरबीआई के खुद की डिजिटल करेंसी लांच करने की बात भी कही थी।