धारा 52 ए के तहत हो मादक पदार्थों का निपटान

उज्जवल हिमाचल। धर्मशाला

संयुक्त निदेशक अभियोजन उत्तरी खंड के कार्यालय ने पुलिस विभाग व अभियोजन के अधिकारियों के लिए धारा 52 ए मादक दवाओं व मनोदैहिक पदार्थ के अधिनियम के हत जब्त दवाइयों के निपटान को लेकर संयुक्त वेबीनार का आयोजन किया गया।

संयुक्त वेबीनार में पुलिस अधिकारियों ने लिया भाग

इसमें कांगड़ा, ऊना, चंबा, हमीरपुर के लगभग 150 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में नंद लाल सैन निदेशक अभियोजन, सुमेधा दिवेद्वी उप पुलिस महानिरीक्षक, एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन, एसपी चंबा अरूल कुमार, एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर व जिला के न्यायावादियों ने भाग लिया। वेबीनार को तीन सत्रों में बांटा गया था।

सभी प्रतिभागियों ने पाया कि मादक दवाइयों का निपटान धारा 52 ए के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाए। ताकि इन मादक पदार्थों के दुरुपयोग का न हो और थानों से कम से कम रख-रखाव हो।