निर्धारित स्थान पर ही बेच सकेंगे आतिशबाजी व पटाखे : एसडीएम

धारा 144 के तहत जोगिंद्रनगर शहरी क्षेत्र में निर्धारित स्थान के अलावा पटाखे बेचने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

जतिन लटावा। जोगिंद्रनगर

दीपावली त्यौहार को मध्यनजर रखते हुए जोगिंद्रनगर शहर में अब निर्धारित स्थान के अतिरिक्त आतिशबाजी व पटाखे इत्यादि बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जोगिन्दर नगर शहरी क्षेत्र में मंदिर रोड, एनएसी मार्केट, कॉलेज रोड, जोगिन्दर नगर मार्केट, बस स्टैंड के सामने तथा जोगिन्दर नगर बाजार के तमाम क्षेत्र में किसी भी दुकान में आतिशबाजी व पटाखों इत्यादि के भंडारण व विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धारा 144 के तहत एक आदेश जारी करते हुए उपमंडल दंडाधिकारी डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि दीपावली त्यौहार के दौरान आगजनी इत्यादि की घटनाओं को रोकने तथा लोगों के जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब जोगिन्दर नगर शहरी क्षेत्र में केवल पुराने मेला मैदान में ही आतिशबाजी व पटाखे इत्यादि बेचने की अनुमति रहेगी।

इसके लिए संबंधित विक्रेता को एसडीएम कार्यालय से वैध लाइसेंस प्राप्त करना होगा। उन्होंने बताया कि आतिशबाजी व पटाखे इत्यादि बेचने के इच्छुक दुकानदार तमाम औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए 3 नवम्बर, 2021 को दोपहर 12 बजे तक एसडीएम कार्यालय से वैध लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई दुकानदार निर्धारित स्थान के अलावा शहर में आतिशबाजी व पटाखे इत्यादि विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होने बताया कि इस संदर्भ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।