शाहपुर में खुलेगा पहला ड्रोन स्कूल, उड़ाने सहित कई गतिविधियों का दिया जाएगा प्रशिक्षण, पढ़े पूरी जानकारी

उमेश भारद्वाज। मंडी

हिमाचल में ड्रोन उड़ाने के लिए अब ड्रोन पायलट का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस कोई भी प्रदेश में ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे। प्रदेश के कांगड़ा जिला के शाहपुर में खुलने जा रहे ड्रोन स्कूल में बाकायदा इसका कोर्स करवाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद इसका शुभारंभ किया जाएगा। प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडेय ने इसका खुलासा किया है। रामलाल मारकंडेय ने मंडी के सुंदरनगर में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कांगड़ा के शाहपुर आईटीआई में सरकार ड्रोन स्कूल शुरु करने जा रही है।

विधानसभा में इसके लिए एक्ट पास किया है और केबिनेट से भी इसे अप्रूवल मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस प्राप्त किए प्रदेश में कहीं भी ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। शाहपुर आईटीआई में शुरु होने जा रहे इस ड्रोन स्कूल में दसवीं पास कोई भी व्यक्ति 7 दिनों तक चलने वाले इस कोर्स के लिए प्रवेश ले सकता है। पूरी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद कोर्स के लिए फीस को फाइनल किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडेय ने कहा कि ड्रोन को एग्रीकल्चर, सर्विलेंस, मेलों, दवाइयां पहुंचाने के साथ अन्य आयोजनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

जो भी इच्छुक व्यक्ति या युवा इस कोर्स को करने के बाद ड्रोन लेना चाहता हो वह मुख्यमंंत्री स्वाबलंबन या स्टाटअप योजना के तहत लोन ले सकता है। उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस प्रदेश में कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। जो भी इसका उलंघन करेगा उसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोर्स के पूरा होने के बाद अभ्यार्थी को बाकायदा डायरेक्टर ऑफ सिविल से लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। बेरोजगार युवा इसका फायदा उठा सकते हैं।