गुलशन कुमार हत्याकांडः रऊफ की उम्रकैद बरकरार

उज्जवल हिमाचल डेस्क…
गुलशन कुमार की हत्या के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी रऊफ मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस जाधव और बोरकर की बेंच ने इस केस का फैसला सुनाया। गुलशन कुमार की हत्या से जुड़ी कुल चार याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में आई थीं। इसमें तीन अपील रऊफ मर्चेंट, राकेश चंचला पिन्नम और राकेश खाओकर को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ थीं। बता दें कि रऊफ कोर्ट ने को गुलशन कुमार हत्या के केस में दोषी ठहराया था, अब कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा है।

बता दें कि गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 को मुंबई में एक मंदिर के बाहर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वह पूजा कर मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी अचानक बाइक सवारों ने उनपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थीं। जससे मौके पर ही गुलशन कुमार की मौत हो गई थी। उनकी हत्या की खबर ने पूरे बॉलीवुड को स्तब्ध कर दिया था। गुलशल कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक जूस की दुकान से इतना बड़ा म्यूजिक एम्पायर खड़ा कर लिया था।