हिमाचल मानवाधिकार आयोग ने आदमखोर तेंदुए को दिए मारने के आदेश

उज्जवल हिमाचल ब्यूरो । शिमला

हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने आदमखोर तेंदुए को मारने के आदेश दे दिए हैं। यह तेन्दुआ दो बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। आयोग का मानना है कि जहां भी जानवर और इंसान के बीच में इस तरह का संघर्ष हो वहां इंसान की जान बचाना प्रमुख हो जाता है।

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीएस राणा ने बताया कि यह मानवाधिकार हनन का मामला है। इस तेंदुए को मानव जीवन के लिए खतरा घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर उस आदमखोर तेंदुए को पकड़ा जाना संभव नहीं है तो उसे तत्काल मारा जाना चाहिए। डीएफओ शहरी शिमला एवं वाइल्ड लाइफ वार्डन तेंदुए का तत्काल डेथ वारंट जारी करने के आदेश जारी किए गए हैं।

आदेश में कहा गया कि विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और कैमरा ट्रैप एक महीने के अंदर लगाए जाएं। आसपास के क्षेत्रों को फोरेस्ट फेंस वायर लगाने के भी आदेश दिए हैं। एक महीने के भीतर आसपास के सभी तेंदुओं को भी चिह्नित और टैग करने के लिए कहा है। आयोग ने कहा कि जीने का अधिकार संविधान के तहत अधिकार है। ऐसी स्थिति में मानवाधिकार आयोग की मनुष्य जीवन की रक्षा करना कानूनी बाध्यता है।