उज्जवल हिमाचल। शिमला
हिमाचल प्रदेश में अब किसी ने मास्क नहीं पहना तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। गलती नहीं मानने पर बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। आठ दिन जेल और पांच हजार रुपए जुर्माना भी भुगतना होगा। हिमाचल पुलिस ने पुलिस एक्ट 2007 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का फैसला लिया है। लेकिन, कोई मास्क न पहनने की गलती मान लेता है तो उसका केवल एक हजार का चालान होगा। पुलिस ने सख्ती के लिए पुलिस एक्ट की धारा 111 और 115 के प्रावधानों का हवाला दिया है।
इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों ने नए प्रावधानों पर आदेश जारी कर दिया है। मास्क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नजर रहेगी। आईजी कानून व्यवस्था डीके यादव ने बताया कि नए प्रावधानों को डीजीपी संजय कुंडू की स्वीकृति से लागू किया गया है। मास्क न पहनने पर मार्च से अब तक 31317 चालान किए गए हैं। इसके अलावा एक करोड़ 24 लाख 22 हजार 450 रुपए जुर्माना वसूला गया है। कोविड-19 के दिशा निर्देश के उल्लंघन पर 19348 वाहन जब्त भी किए गए।