दिवाली पर केवल दो घंटे ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति

उज्जवल हिमाचल। शिमला

हिमाचल प्रदेश में दिवाली के दिन रात आठ से दस बजे तक केवल दो घंटे ही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बाद मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एनजीटी के आदेश को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश की पर्यावरण की स्थिति और मॉनिटरिंग रिपोर्ट को भी रखा गया।

  • मंत्रिमंडल की बैठक में एनजीटी के आदेश को लागू करने के निर्देश

  • सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को रखनी होगी नजर

इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए इनके पैकेट पर यूनिक लोगो और क्यूआर कोड लगा होगा।

ये पटाखे आवाज और तेज रोशनी करेंगे पर इससे धुआं कम निकलेगा। इनमें एल्युमिनियम और बेरियमलियम साल्ट का इस्तेमाल कम होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा भी कम होती है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है।