पटाखा स्टाल लगाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य : डीसी

ऊनाः मैड़ी मेला के दौरान जिला में 8 से 23 मार्च तक धारा 144 लागू
DC Una, himachal pradesh

उज्जवल हिमाचल। ऊना

उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा है कि आगामी त्यौहारी सीजन को देखते हुए सर्वोच्च न्यायलय के आदेशानुसार इस वर्ष दशहरा व दीवाली उत्सव पर केवल ग्रीन पटाखों के ही भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल की अनुमति होगी तथा साधारण पटाखों का भंडारण करना व बेचना प्रतिबन्धित किया गया है। उन्होंने कहा कि साधारण पटाखे बेचने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधीश ने कहा कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल से पर्यावरण को कम नुक्सान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि इन पटाखों को राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान अर्थात् नीरी द्वारा इजाद किया गया है। इस तरह के पटाखे को पर्यावरण हितैषी माना गया है। ग्रीन पटाखे दिखने में पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके जलने पर प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है। यह न सिर्फ जलने पर पानी के अणु पैदा करते हैं, जिसके कारण पटाखों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रित होता है। साथ ही यह धूल को सोखने की क्षमता रखते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें जलाने पर हानिकारक गैसें भी कम निकलेंगी और प्रदूषण भी 50 प्रतिशत तक कम होगा।

उन्होंने कहा कि दीवाली व गुरूपूर्व जैसे त्यौहारों पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच तथा क्रिसमस व नववर्ष के दौरान रात्रि 11ः55 से 12ः30 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी। डीसी ने कहा कि पटाखों को अग्रिरोधक सामग्री से बनी अलग शैड में रखना होगा, जहां कोई अनाधिकृत व्यक्ति न जा सके। पटाखों की शैड और विक्रय करने का स्थान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर हो। शैड का मुख एक दूसरे की ओर नहीं होना चाहिए। पटाखा शैड में तेल के दीपक, गैस लैंप इत्यादि ज्वलनशील चीजों का प्रयोग न करें, केवल बिजली की रोशनी का प्रयोग करें। एक जगह पर 50 से अधिक पटाखा दुकानें नहीं होगी। अस्थाई तौर पर स्थापित किए जाने वाले पटाखा बिक्री स्टॉल दुकान अथवा शेड में सभी प्रकार की सावधानियां बरतनी होंगी ताकि कोई अनहोनी न हो।

उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दुकान में पर्याप्त पानी रखना होगा। पटाखा दुकानें, सड़क व बिजली के पोल से कम से कम छह मीटर की दूरी पर हों। आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री करने से पहले अपने नजदीकी अग्निशमन अधिकारी से परामर्श लेकर सुरक्षित स्थान का चयन करें। आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए दुकान की खिड़की का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आतिशबाजी व पटाखों को अग्रिरोधक गोदाम में ही रखा जाएगा। उपमंडलाधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा पटाखों का स्टॉक व बिक्री नहीं की जाएगी। डीसी ने पुलिस विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल निर्धारित समय और स्थान पर ही आतिशबाजी व पटाखों का प्रयोग हो।