31 दिसंबर तक भरे आईटीआर, नहीं तो आएगा नोटिस

उज्जवल हिमाचल डेस्क…

 

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर नजदीक आ रही है। अधिकतर लोग टैक्स भर चुके हैं, और जो बाकी हैं वो भरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें। थोड़ी-सी चूक के चलते आईटीआर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है।

खासकर पहली बार रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स को सावधानी बरतनी चाहिए। दरअसल, गलती होने पर पेनाल्टी के साथ-साथ नोटिस भी आ सकता है। क्योंकि आयकर विभाग कर्मचारी की कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 में दी गई डिटेल और फॉर्म-26AS के जरिये मिली जानकारी को वेरिफाई करता है। ई-फाइलिंग के दौरान नाम, पता, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को सही से भरें।

  • सही से भरें बैंक डिटेल
    आईटीआर फाइल करते वक्त बैंक खाते की सही जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है। ई-फाइलिंग करते समय अपने बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC और MICR कोड को दोबारा जरूर चेक कर लें। जब आप सही जानकारी देंगे तभी आपको आईटीआर रिफंड मिलने में दिक्कतें नहीं आएंगी। अपनी इनकम की सही कैलकुलेशन करने के लिए आपको ई-फाइलिंग के दौरान फार्म में सभी कॉलम सावधानी से भरने होंगे।
  • सभी बैंक खातों की दें जानकारी
    आपके नाम से जितने बैंक अकाउंट हैं, उन सबके बारे में जरूर डिटेल से भरें। बहुत से लोग अपने सभी बैंक खातों की जानकारी नहीं देते, जिनसे उन्होंने उस वित्तीय वर्ष में लेन-देन किया है। ऐसा करना गैरकानूनी है। आयकर विभाग ने अपने अधिनियम में साफ तौर पर कहा है कि टैक्सपेयर्स को अपने नाम पर पंजीकृत सभी बैंक खातों की जानकारी देना जरूरी है।
  • आय के आंकड़ों को सही से भरें
    आईटीआर दाखिल करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके 26AS फॉर्म में आपकी इनकम को लेकर जो टीडीएस के आंकड़े दिए गए हैं, वही आपके आईटीआर फॉर्म में भरे होने चाहिए। मिसमैच होने पर एप्लीकेशन रद्द हो सकती है।