एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत प्रवासी जिला में कहीं भी ले सकते हैं राशनः उपायुक्त

उज्जवल हिमाचल ब्यूरो। कांगड़ा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, के अन्तर्गत कांगड़ा में रहने वाले प्रवासी जिनका राशन कार्ड एन.एफ.एस.ए. के तहत बना हुआ है, वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत जिला कांगड़ा में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि लाभार्थी को खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व उचित मूल्य की दुकान पर जाकर अपनी राशन कार्ड संख्या या आधार संख्या प्रस्तुत करनी होगी।

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उसके उपरान्त उचित मूल्य दुकान धारक पोज मशीन के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि प्रवासी लाभार्थी अपनी इच्छा अनुसार राशन कार्ड में दर्ज जितने सदस्यों का राशन यहां प्राप्त करने का इच्छुक है, उतने सदस्यों का राशन कोटा यहां प्राप्त कर सकते हैं, तथा बचे हुए खाद्यान्न उस उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त कर सकता है जहां पर उसका राशन कार्ड पहले से दर्ज हैं प्रवासी लाभार्थी जिला में स्थित उचित मूल्यों की दुकान का स्थान, पता जानने के लिए मेरा राशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।

इसके माध्यम से वह अपने नजदीक स्थित उचित मूल्य की दुकान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी विकास खण्ड़ में कार्यरत निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले कांगड़ा स्थित धर्मशाला के दुरभाष नम्बर 01892-222877 पर फोन करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।