हिमाचल में 16 से जारी होंगी नई कोरोना बंदिशें, सरकार ने एसओपी जारी की, क्या-क्या मिल रही छूट जानें

उज्जवल हिमाचल । शिमला

हिमाचल सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगाई गई बंदिशों पर निर्देश जारी कर दिए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से अधिसूचना जारी करते हुए 16 अप्रैल से नियमों को लागू किया जाएगा। जो पाबंदियां यहां पर पहले से लागू हैं, उन्हें यथावत रखा गया है। इनके अतिरिक्त प्रदेश भर के स्कूल-कालेजों को 21 अप्रैल तक बंद रखने का जहां निर्णय लिया है, वहीं स्कूलों-कालेजों व संस्थानों के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि वे आवश्यकतानुसार टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को ही संस्थानों में बुलाएं। इसके अलावा स्कूलों-संस्थानों में होस्टल सुविधाएं पहले की तरह ही होंगी, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य रहेगा।

 

इसमें कई कड़े नियम अब जारी किए गए हैं। एसओपी के दिशा निर्देशों के साथ सभी कोचिंग संस्थानों सहित, नर्सिंग, मेडिकल व डेंटल कालेज संचालित होंगे। राज्य सरकार की एसओपी में कोविड की दृष्टि से संवेदनशील राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब से हिमाचल आने  वाले लोगों को 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है।

नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही हिमाचल में पर्यटकों व लोगों को एंट्री मिल पाएगी।  राज्य सरकार ने मंगलवार से शुरू हो रहे नवरात्र के लिए भी कई कड़ी बंदिशें लागू कर दी हैं। मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलोें पर ज्यादा भीड़ एकत्रित न हो, इसके मद्देनजर कीर्तन-जागरण सहित अन्य ऐसे आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

सरकार ने अधिकारियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

राज्य सरकार ने सभी विभागों, संगठनों, जिला दंडाधिकारी, पुलिस अफसरों सहित स्थानीय प्रशासन को एसओपी की अनुपालना करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही एसओपी की अनुपालना के लिए जिला मजिस्ट्रेट्स, पुलिस अधीक्षकों को ठोस कदम उठाने के लिए कहा गया है। एसओपी की अनुपालना के लिए वे पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का सहयोग ले सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा सोमवार को जारी आदेश पूरे प्रदेश में तुरंत प्रभाव से लागू रहेंगे।