‘एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर अब नहीं लगेगा 18 फीसदी GST, कारोबारियों को होगा फायदा’

उज्जवल हिमाचल। शिमला

जीएसटी परिषद ने शराब के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। शराब के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले ईएनए पर वर्तमान में 18 फीसदी जीएसटी लगता है। भविष्य में बड़ी छूट का फायदा शराब कारोबारियों को होगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने भी इसकी सिफारिश काउंसिल से की थी। जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

हिमाचल प्रदेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया। उनके साथ प्रधान सचिव भरत खेड़ा, आयुक्त डॉ. यूनुस और अतिरिक्त आयुक्त राकेश शर्मा भी थे। 52वीं जीएसटी परिषद ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप व्यवसायों के अनुपालन बोझ को कम किया जाएगा। इस मौके पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जीएसटी परिषद को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ईएनए को भी जीएसटी लगाने से छूट देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ईएनए को इसके उपयोग के बावजूद जीएसटी में छूट देने से राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और अनुपालन आसान हो जाएगा। ईएनए एक मध्यवर्ती उत्पाद है।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की दलीलों की परिषद ने सराहना की। इस मौके पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी राजस्व बढ़ाने के संबंध में अपने राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने के लिए अन्य राज्यों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ बातचीत की। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार जीएसटी के पारदर्शी और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए करदाताओं के अनुपालन को आसान बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ब्यूरो रिपोर्ट: शिमला