महिला से छेड़खानी पर एक साल की कैद

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एसके शर्मा । हमीरपुर 

घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को एक साल कारावास और पंद्रह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बड़सर मोनिका सोंबल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। बड़सर पुलिस ने जुलाई 2013 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी।बड़सर उपमंडल के रहने वाली एक महिला ने नरोत्तम नाम के एक व्यक्ति पर उसके घर में घुसने, महिला से छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए पुलिस थाना बड़सर में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद इस मामले की छानबीन की और चालान कोर्ट में पेश किया।
न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद नरोत्तम को दोषी ठहराते हुए भादंसं की धारा 451 में छह माह कारावास और 5000 रुपये जुर्माना, जबकि भादसं की धारा 354 में एक साल का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों धाराओं की दी गई सजाएं एक साथ चलेंगीं।