पीटीए शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत, नियमितीकरण की अड़चनें दूर

चुनौती देने वाली याचिकाएं हुईं खारिज

उज्जवल हिमाचल। शिमला

पीटीए शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने संबंधित सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने सुनवाई कर स्पष्ट किया था कि पीटीए अध्यापकों का नियमितीकरण अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिकाएं खारिज होने पर अब इन अध्यापकों के नियमितीकरण में कोई अड़चन नहीं रह गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने को मंजूरी दी थी। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने प्रार्थियों की याचिकाओं को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया।