समय पर न्याय प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकारः न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चाैहान

उज्जवल हिमाचल ब्यूराे। साेलन

समय पर न्याय प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार है और इस दिशा में विधिक जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बात हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चाैहान ने सोलन जिला के अर्की में अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। अर्की में कार्यक्रम के दौरान न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चाैहान ने उपस्थित नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं तथा अधिवक्ताओं एवं अन्य के प्रश्नों के सारगर्भित उत्तर दिए और सभी से संवाद स्थापित किया।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चाैहान ने कहा कि हमारा संविधान सभी नागरिकों को बराबरी के अधिकार प्रदान करता है। अधिकारों की एकरूपता सुनिश्चित बनाने और समाज के सभी विशेषकर कमजोर वर्गों को समय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से ही न्याय प्रणाली को जनसुलभ बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य पीड़ित को समय पर उचित लाभ प्रदान करना है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि शिकायतकर्ता अथवा पीड़ित को अपने समीप के न्यायिक अधिकारी तक पहुंचाएं। न्याय के अनुरूप उचित परामर्श प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रदेश स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला स्तर पर जिला स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत हैं।

अर्की में आयोजित कार्यक्रम की अधिक जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव पीपी रांटा ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान में 02 अक्तूबर से 14 नवंबर तक पूरे देश में अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जन-जन विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को विधिक सहायता उपलब्ध करवाकर उनके चिर लंबित कानूनी मामलों को सुलझाना है।