अपहरण और कत्ल मामले में वांछित पूर्व डीजीपी की तलाश

उमेश भारद्वाज। सुंदरनगर

हत्या और अपहरण के मामले में वांछित पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम ने जिला मंडी के निहरी क्षेत्र में दबिश दी है। शुक्रवार को मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत बाढू-रोहांंडा के जंखरी गांव स्थित उनके फार्म हाउस के साथ बने उनके घर पर छापेमारी की, लेकिन पूर्व डीजीपी सैनी मौके पर मौजूद नहीं मिले।

हिमाचल पहुंची पंजाब पुलिस, निहरी स्थित फार्म हाउस में दी दबिश

काफी देर तक पुलिस टीम द्वारा स्थानीय लोगों से बातचीत की गई और उस के बाद पुलिस टीम वापस लौट गई। इस के साथ पूर्व डीजीपी की तलाश में पुलिस टीम प्रदेश में शिमला जिला के साथ और भी गई जगहों पर उन्हें तलाश रही है।

निहरी में है पूर्व डीजीपी का फार्म हाउस

पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सैनी ने मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर निहरी क्षेत्र की बाढू-रोहांंडा पंचायत के जंखरी गांव में फार्महाउस खरीदा है। इसको लेकर इनका यहां आना-जाना लगा रहता था। लॉकडाउन के बीच उनके यहां आने की बात भी की जा रही थी। इसी के आधार पर पंजाब पुलिस की टीम ने यह छापेमारी की है लेकिन पुलिस की इस छापेमारी के बारे में मंडी जिला पुलिस, निहरी पुलिस चौकी के साथ पंचायत प्रधान तक को कोई जानकारी नहीं है।

यह है पूरा मामला

पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, दिवंगत डीएसपी सतबीर सिंह, रिटायर्ड एसपी बलदेव सिंह, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरसहाय, जगीर सिंह, अनोख सिंह और अन्यों के खिलाफ मटौर पुलिस थाने में अपहरण और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला उस समय का है जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी के पद पर कार्यरत थे। पूर्व डीजीपी पर आईएएस अधिकारी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और कत्ल मामले में धारा 302 के तहत केस दर्ज है। मुल्तानी को सुमेध सिंह सैनी पर चंडीगढ़ में हुए आतंकी हमले के बाद पकड़ा गया था। हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिकर्मी मारे गए थे।

आरोप है कि 1991 में सैनी की हत्या के विफल प्रयास के बाद पुलिस ने मुल्तानी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद बलवंत सिंह को जेल मे टार्चर किया गया, फिर बताया गया कि बलवंत की गिरफ्त से भाग गया। वहीं परिजनों का कहना था कि बलवंत की पुलिस टॉर्चर से मौत हो गई थी। 2008 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों पर चंडीगढ़ सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की, जिसके बाद 2008 में सीबीआई ने सैनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

बीते माह मामला हुआ था दर्ज

इसके बाद अब नए साक्ष्यों के आधार पर पंजाब पुलिस ने इस वर्ष सैनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 364, 20, 344, 330 और 120बी के तहत केस दर्ज किया था। अब इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस अब सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश कर रही है।

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