असम: मवेशियों के वध और बिक्री पर लगेगी रोक

असम सरकार ने पेश किया मवेशी सरंक्षण विधेयक, हिंदू, जैन व सिख की बहुलता वाले क्षेत्रों में मवेशियों के वध और बिक्री पर लगेगी रोक

उज्जवल हिमाचल डेस्क…
गुवाहाटी, (असम) के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सोमवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के उन हिस्सों में मवेशी के वध व बिक्री पर रोक लगाना है जहां हिंदू, जैन व सिख की संख्या ज्यादा है। असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021, के तहत अपराध गैरजमानती होंगे। यह कानून पूरे असम में लागू होगा और मवेशी जैसे गाय, बैल, बछिया, बछड़े, भैंस, भैंसा और कटड़ों पर लागू होगा।

मुख्यमंत्री ने सदन में विधेयक पक्ष में बात करते हुए कहा कि इस नए कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मवेशियों के वध की उन क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाए जहां हिंदू, जैन, सिख व बीफ नहीं खाने वाले अन्य समुदाय रहते हैं अथवा वे स्थान किसी मंदिर या अधिकारियों द्वारा निर्धारित अन्य संस्था के पांच किलोमीटर के दायरे में आते हैं। कुछ धार्मिक अवसरों के लिए छूट दी जा सकती है।