कोविड-19 सेंपलिंग को लेकर सख्त निर्देश हुए जारी

उमेश भारद्वाज। मंडी

हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। इसको लेकर मंडी जिला स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए जिला के तहत कोविड-19 सेंपलिंग बढ़ाने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। ताजा जारी आदेशों के अनुसार अब सांस लेने में तकलीफ होने, बुखार और जुकाम की शिकायत होने पर मरीज को कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया है। सीएमओ मंडी डॉ. देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा अपने आदेशों में 23 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत दी गई गाईडलाईन को लेकर एक अप्रैल से जिला में कार्य करना शुरू कर दिया गया है।

  • सांंस लेने में तकलीफ, बुखार और जुकाम होने पर टेस्ट करवाना हुआ अनिवार्य

इसमें सीएमओ मंडी के द्वारा दिए गए आदेशों में स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को कोरोना के लिए जाने वाले कुल सेंपलों में 70 प्रतिशत सेंपल आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से लेने को कहा गया है। इसके अलावा आदेशों में सांस लेने की तकलीफ होने,जुकाम और बुखार होने के लक्षणों पर मरीजों के लिए रेपिड और आरटीपीसीआर टेस्ट प्रणाली से कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।


वहीं ताजा जारी आदेशों में एक बार फिर जिला मंडी के तहत प्रत्येक स्वास्थ्य खंड में एक अप्रैल से मोबाईल सेंपलिंग वैन के माध्यम से आरटीपीसीआर सेंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। सीएमओ मंडी देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा जारी किए गए आदेशों में जिला मंडी के विभिन्न खंड चिकित्सा अधिकारी, एसएमओ और पीएचसी के इंचार्ज को इन गाईडलाईन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए कहा गया है।