सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने से पहले संचालकों का प्रशिक्षण शुरू

रविवार से सुबह 5 से दोपहर 1 बजे तक होगी खोलने की अनुमति

पूजा शांडिल्य। ऊना 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने डीआरडीए सभागार में हेयर सैलून व ड्रेसर, ब्यूटी पॉर्लर, स्पा और नाई की दुकानें संचालित करने वालों के लिए बुधवार को एकदिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीसी ऊना संदीप कुमार ने की। वर्कशॉप के दौरान उपस्थित सभी संचालकों को सभी दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। डीसी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण व्यवसायिक गतिविधियों पर अस्थाई रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने इन गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी है।

हेयर ड्रेसर व सैलून, स्पा, नाई की गतिविधियां शुरू करना भी अनिवार्य है, परंतु इन्हें शुरू करने से पूर्व संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि कोविड-19 की रोकथाम में मदद मिल सके। इसी को लेकर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि रविवार 24 मई से सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक इन गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। मंगलवार को यह गतिविधियां बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि संचालकों को कोविड-19 की हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। डीसी ने बताया कि संचालकों को ग्राहक का नाम, आयु, मोबाइल नंबर समेत पूर्ण जानकारी रखनी होगी। उन्हें मास्क, दस्तानें, सिर ढकने की टोपी, चेहरे पर शील्ड का प्रयोग करना होगा। उन्हें आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करना होगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक के फोन पर भी यह ऐप हो।