नई गाड़ी के साथ फिर से ले सकेंगे VIP नंबर

उज्जवल हिमाचल। शिमला

नई गाड़ी खरीदने के साथ मालिक अब अपनी पसंद का नंबर भी ले सकेंगे। त्योहारी मौसम के चलते सरकार ने इस व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया है। नंबर लेने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर नंबर लेने के लिए ई-ऑक्शन करनी होगी। विभाग ने फिर से वाहनों की ई-ऑक्शन शुरू की है। यह व्यवस्था पिछले कई महीनों से बंद थी। परिवहन विभाग ने वीवीआई नंबरों को लेकर हो रहे घोटाले और धांधलियों के चलते इनकी ई-ऑक्शन पर रोक लगा दी थी।

  • सरकार ने फिर से ई-ऑक्शन व्यवस्था शुरू की

  • आगे नंबर बेचने पर होगी पाबंदी

अब परिवहन विभाग ने सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव और अपडेशन के बाद इसे फिर से शुरू किया है। इसके अलावा त्योहारी सीजन के चलते भी इसे फिर से चालू किया गया है, जबकि अपडेशन का कार्य भी वेबसाइट में चलता रहेगा। अब ई-ऑक्शन पर खरीदे वाहनों के वीआईपी नंबर न तो बेचे जा सकेंगे और न ही किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर हो सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति वीआईपी नंबर लगी गाड़ी भी बेच रहा है तो भी वह गाड़ी ही बेच सकेगा।

नंबर बेचने या ट्रांसफर करने के प्रावधान पर विभाग ने रोक लगाई थी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि वेबसाइट पर वीआईपी नंबरों की ई-ऑक्शन फिर से शुरू हो गई है। अब वाहन मालिक वीआईपी नंबरों की ऑक्शन कर अपने वाहनों के लिए नंबर ले सकते हैं। किन्हीं कारणों से वाहनों की ई-ऑक्शन पर रोक लगाई गई थी।