चरस आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना

उमेश भारद्वाज। मंडी

जिला एवं सत्र (विशेष) न्यायाधीश मंडी आरके शर्मा की अदालत ने चरस रखने के एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2016 को जांच अधिकारी एसआई लखबीर सिंह सीआईडी थाना भराड़ी, शिमला पुलिस टीम के साथ बल्ह पुल, तहसील पधर में मौजूद था। इसी दौरान एक व्यक्ति रोपा की तरफ से अपने दाहिने हाथ में एक थैला पकड़े हुए आया। वहीं, पुलिस टीम के द्वारा उसे रुकने के लिए कहने पर उक्त व्यक्ति पीछे की ओर भागने लगा।

उन्होंने कहा कि इस पर पुलिस टीम के द्वारा व्यक्ति को पकड़ा गया और शक के आधार पर उसके बैग की तलाशी में उसके स्वामित्व से 1.500 किलोग्राम चरस बरामद की गई। इस पर सीआईडी थाना भराड़ी में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। कुलभूषण गौतम ने कहा कि अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी उनके द्वारा की गई और 10 गवाहों के ब्यान कलमबद्ध करवाए गए। उन्होंने कहा कि दोषी ने भी अपने बचाव में एक गवाह का बयान कलमबद्ध करवाया गया।

उन्होंने कहा कि अभियोजन और बचाव पक्ष कि दलीलों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोपी विजय शर्मा पुत्र चेत राम गांंव भद्रवाक, डाकघर दुर्गापुर, तहसील सरकाघाट जिला मंडी के द्वारा 1.500 किलोग्राम चरस रखने के
आरोप संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने आरोपी आरोपी विजय शर्मा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई।