हिमाचल में मधुमक्खियों और रंगड़ों के काटने से हुई मौत तो मिलेगा 4 लाख मुआवजा

उज्जवल हिमाचल। शिमला

हिमाचल सरकार का राहत मैनुअल कैबिनेट के फैसले के बाद बदल गया है। इस बारे में अधिसूचना जारी हो गई है। हिमाचल में अब मधुमक्खियों, रंगड़ और ततैया के काटने के बाद मौत होने पर भी परिजनों को चार लाख की राहत मिलेगी।

पानी में डूबने से मौत और जल, थल और वायु में दुर्घटना के कारण होने वाली मौत भी अब इस मैनुअल में कवर होगी। इस बारे में प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा की ओर से आदेश जारी हो गई हैं।

इससे पहले इन हादसों के कारण हो रही मौतें रिलीफ मैनुअल में कवर नहीं थी। इस कारण कई जिलों में आडिट आब्जेक्शन लग रहे थे। इसके बाद ही यह मामला सरकार के ध्यान में आया था। पिछली कैबिनेट में इस बारे में मंजूरी दे दी गई थी।

इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत अब अधिसूचना जारी हुई है। इसके अनुसार अब आपदाओं की सूची में कुल आपदाएं 17 हो गई हैं। जबकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित आपदाएं अभी 12 ही हैं। इस तरह के उपरोक्त हादसों में राज्य की सूची से राहत देने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अनुसार वर्तमान में मौत पर चार लाख रुपए, 60 फीसदी से ज्यादा अपंगता होने पर दो लाख रुपए मिलते हैं।

राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि बहुत से हादसे पानी में डूबने के हो रहे थे, ये पहले कवर नहीं थे। इसी तरह मधुमखियों या रंगड़ों से काटने से होने वाली मौत भी कवर नहीं थी। अब ऐसे सभी मामलों में चार लाख की मदद परिवार को दी जा सकेगी। इस बारे में नए प्रावधानों को तुरंत प्रावधान से लागू करने को कहा गया है।