18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 6600 लोगों को लगेगा प्रथम चरण में कोविड-19 टीका

एस के शर्मा। हमीरपुर

हमीरपुर जिला में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का पहले चरण का टीकाकरण 17 मई, 2021 से किया जाएगा। इस आशय की जानकारी आज यहां कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियों को लेकर आयोजित जिला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने दी।

प्रत्येक सत्र में लगेंगे केवल 100 टीके

उन्होंने कहा कि जिला में पहले चरण में टीकाकरण के लिए पांच दिन कुल 66 सत्र (सेशन) आयोजित किए जाएंगे। इस चरण में 17 मई, 20 मई, 24 मई, 27 मई एवं 31 मई, 2021 को पात्र लोगों को टीके लगाए जाएंगे। सभी स्वास्थ्य खंडों में दो स्थलों पर तथा एक सत्र डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में आयोजित होगा। इस तरह पहले चार दिन 13-13 सत्र आयोजित किए जाएंगे जबकि अंतिम दिन 14 सत्र आयोजित होंगे। सत्र प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक आयोजित होंगे।

टीकाकरण सत्र से 48 घंटे पूर्व हो सकेगा स्लॉट बुक, पुष्टि होने पर ही सत्र स्थल पर आएं लाभार्थी

इन सत्र में टीके लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्लॉट बुक किया जाएगा। सत्र स्थलों की जानकारी टीकाकरण तिथि से 48 घंटे पूर्व वेबसाईट पर उपलब्ध होगी और पात्र व्यक्ति अपने सत्र का स्थान एवं तिथि इसी आधार पर बुक कर सकता है। 17 मई के सत्र के लिए 15 मई से, 20 मई के सत्र के लिए 18 मई से, 24 मई के सत्र के लिए 22 मई से, 27 मई के सत्र के लिए 25 मई तथा 31 मई के सत्र के लिए 29 मई से स्लॉट की बुकिंग की जा सकेगी। शेष पात्र लाभार्थियों को अगले चरणों में टीकाकरण का अवसर मिल सकेगा।

45 वर्ष या ऊपर के आयु वर्ग का उस दिन नहीं होगा टीकाकरण

उपायुक्त ने कहा कि इन पांच तिथियों में सत्र स्थलों पर केवल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 100 लोगों को ही टीके लगाए जाएंगे, ताकि अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके और उचित दूरी के नियमों का भी पालन सुनिश्चित हो सके। जिन लोगों को पंजीकरण के उपरांत सेशन बुक करने संबंधी संदेश प्राप्त होगा, वही लोग टीकाकरण के लिए पात्र होंगे। ऑन द स्पॉट टीकाकरण की व्यवस्था फिलहाल नहीं रहेगी। अन्य वर्ग के लोग जैसे वरिष्ठ नागरिक, फ्रंटलाईन वर्कर या दूसरी डोज लगाने के इच्छुक इत्यादि इन सत्रों में न आएं। उन्हें भी इन सत्रों में टीके नहीं लगाए जाएंगे।

बिना स्लॉट बुकिंग पहुंच कर कर्फ्यू नियमों की न करें अवहेलना

देबश्वेता बनिक ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बिना स्लॉट बुकिंग के टीकाकरण सत्र में पहुंचता है तो यह कर्फ्यू नियमों की अवहेलना की श्रेणी में माना जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने सत्र स्थल पर हेल्प डेस्क स्थापित करने के भी निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जितेंद्र सांजटा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. अग्निहोत्री, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय जगोता, जिला टीकाकरण कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रमेश रत्तु तथा डीएसपी हेडक्वार्टर भी उपस्थित थे।