उज्जवल हिमाचल। नादौन
धोखाधड़ी के एक मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गीतिका कपिला की अदालत में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 22 माह के कारावास तथा 3000 रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में 10 दिनों के अतिरिक्त कारावास के आदेश भी दिए गए हैं।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी आशीष शर्मा द्वारा 13 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। शर्मा ने बताया कि नादौन शहर के वार्ड तीन निवासी ओमप्रकाश पुत्र किशोरी लाल ने 6 मई 2019 को नादौन थाना में मामला दर्ज करवाया था कि आरोपी सुरेश कुमार पुत्र सुंदर गांव धार धरोल भोरंज उनसे सोनी कंपनी की 2 एलईडी खरीद कर ले गया था और उसने एक बैंक का दोनों एलईडी के लिए 90,000 रूपए का चेक दिया था जोकि बाउंस हो गया था।
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इसके बाद उन्होंने मामला दर्ज करवाया था। इसी मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे सजा सुनाई है। वही ओमप्रकाश ने बताया कि आरोपी पहले भी कई लोगों से धोखाधड़ी कर चुका है, जिसका पता उन्हें बाद में चला।
उन्होंने बताया कि आरोपी ने शनिवार को उन्हें चेक दिया था और सोमवार को यह चेक बाउंस हो गया था। उन्होंने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार आरोपी इसी तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी किया करता था।