लाहौल-स्‍पीति में बिना पंजीकरण नहीं करवा सकेंगे साहसिक पर्यटन गतिविधियों का संचालन, पर्यटन विभाग ने जारी की अधिसूचना

उज्जवल हिमाचल। लाहौल-स्पीति

लाहौल-स्पीति में अब साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लिए पर्यटन विभाग में पंजीकरण करवाना होगा। अटल टनल रोहतांग के निर्माण के बाद लाहौल घाटी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। पर्यटन विभाग ने पर्यटन की साहसिक गतिविधियों के पंजीकरण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। पर्यटन विकास अधिकारी लाहौल स्पीति ने जिला के सभी पंचायत प्रधानों को पत्र लिखकर अवैध आउटडोर साहसिक गतिविधियां चलाने के लिए पंजीकरण हेतु लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।

पर्यटन विभाग ने अवैध होटल, गेस्ट हाउस, ट्रेवल एजेंसी सहित आउटडोर पर्यटन गतिविधियां रैपलिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ट्रेकिंग, रोक क्लाइमिंग, होट एयर बैलून, जोरबिंग बाल, रोलिंग बाल, वाटर बाल, बूगी जम्पिंग बाल, जीप लाइन सहित समस्य पर्यटन गतिविधियों को चलाने के लिए पंजीकरण हेतु पर्यटन विभाग में आवेदन करने को कहा है। कुल्लू मनाली में अनेकों साहसिक पर्यटन गतिविधियां चलती है। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त घाटी के युवा इन गतिविधियों के माध्यम से अपना रोजगार चला रहे हैं।

अटल टनल बनने के बाद शीत मरुस्थल लाहुल घाटी साहसिक पर्यटन के लिए पर्यटकों की पहली पसंद बनने लगी है। एसडीएम केलंग एवं पर्यटन विकास अधिकारी प्रिया नागटा ने बताया कि अटल टनल बनने के बाद जिला में साहसिक पर्यटन गतिविधियां बढ़ी है। उन्होंने बताया कि जिला में कोई भी व्यक्ति बिना पंजीकरण के साहसिक गतिविधियां नहीं चला सकेगा। उन्होंने जिला के सभी कारोबारियों से आग्रह किया कि पंजीकरण के लिए समय पर विभाग के कार्यालय में आवेदन करें। उन्होंने बताया कि विभाग जिला में सुरक्षित पर्यटन गतिविविधियों को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास करेंगे।